उ. हां, डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता यानी वलिडिटी समाप्त होने से पहले सात दिनों के भीतर आपके डिजिटल हस्ताक्षर प्रूफ़पत्रों को आसानी से नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकि, नवीनीकरण के लिए आवेदक का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। ऐसा करने से यह एक नए प्रथाना पत्र यानी ऐप्लिकेशन के रूप में योग्य होगा न कि नवीनीकरण के रूप में। हालांकि नवीनीकरण के समय आवेदक का नाम नहीं बदला जा सकता है, आप अपना डाक पता और संपर्क विस्तार जानकारी बदल सकते हैं। यदि आप उपर्युक्त समय के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर का नवीनीकरण नहीं करते हैं, तो आपको डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफ़िकेट के लिए एक नया प्रथाना पत्र यानी ऐप्लिकेशन दाखिल करना होगा।